Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana 2024 : यह योजना झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत, झारखंड राज्य की विधवा महिलाओं को ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनका भविष्य भी सुधारे। इस योजना से विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana Overview
योजना का नाम | झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना |
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शुरू की गई | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आरंभ की गई |
संबंधित विभाग | महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवाओं |
उद्देश्य | विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
प्रोत्साहन राशि | 2 लाख रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन और ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च की जाएगी |
Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana
यह मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना विधवा महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस योजना से विधवा महिलाओं को उनका भविष्य बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।
Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana लाभ एवं विशेषताएं
- झारखंड राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
- मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- राशि महिला के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
- योजना के लाभ के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
- महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग योजना का संचालन करेगा।
- 6 मार्च 2024 को योजना के तहत 7 विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया।
- यह योजना देश की पहली है जो विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- “Widow Remarriage Promotion Scheme” से राज्य की विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार का व्यय भार कम होगा।
- योजना के लाभ से विधवा महिलाओं का जीवन स्तर सुधारेगा।
- विधवा महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए इस योजना की प्रोत्साहना होगी।
- योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा।
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Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana Eligibility
- झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिलाओं को झारखंड राज्य में निवास रहना चाहिए।
- इस योजना के तहत, केवल राज्य की विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- सभी जाति वर्ग की विधवा महिलाएं और पुनर्विवाहित स्त्रियाँ इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक की आयु योजना के लिए विवाह के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह निबंधन प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
- विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।
- सरकारी नौकरी पेंशनधारी और आयकर दाता श्रेणी में आने वाली विधवाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं? (Important Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- स्वयं घोषणा पत्र
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ये सभी दस्तावेज आपके आवेदन की प्रक्रिया को सम्पन्न करने में मदद करेंगे।
Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana आवेदन करने की प्रक्रिया
- योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको बाल विकास परियोजना कार्यालय में जाना होगा।
- वहां, आपको मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा।
- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही ढंग से भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को फॉर्म के साथ जोड़ना होगा।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फॉर्म को कार्यालय में जमा करना होगा।
- आपका आवेदन फिर योजना के अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।
- इस सरल प्रक्रिया के माध्यम से आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।